कोरोना : पंजाब में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा, सीएम अमरिंदर सिंह ने दी जानकारी - Punjab Kesari
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कोरोना : पंजाब में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा, सीएम अमरिंदर सिंह ने दी जानकारी

केंद्र ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में और अधिक छूट देने के लिए शनिवार को नये दिशा निर्देश जारी किए।

देशभर में कोरोना महामारी का कहर जारी है। संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार की ओर से हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शनिवार को लॉकडाउन की अवधि एक महीने के लिए बढ़ा कर 30 जून तक कर दी। हालांकि, विशेषज्ञों ने राज्य में मॉल और होटल नहीं खोलने का सुझाव दिया है, मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार लॉकडाउन के पांचवें चरण के लिए केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों पर अमल करेगी।
वहीं, केंद्र ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में और अधिक छूट देने के लिए शनिवार को नये दिशा निर्देश जारी किए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि निषिद्ध क्षेत्रों में लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा और आठ जून से होटल, शॉपिंग मॉल आदि खोल दिये जाएंगे। एक सरकारी वक्तव्य के मुताबिक सिंह ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों और मंत्रिमंडल के मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई बैठक में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करने के बाद यह निर्णय लिया। अपने साप्ताहिक फेसबुक संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 का खतरा अभी टला नहीं है और यदि आवश्यक हुआ तो लोगों का जीवन बचाने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे।
बता दें, शनिवार को सरकार ने लॉकडाउन 5.0 की नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। लॉकडाउन के पांचवे चरण में काफी रियायतें दी गई है और चरणबद्ध तरीके से जिंदगी को वापस लाने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए है। केंद्र सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक़ 1 जून से 30 जून तक लॉकडाउन 5.0 जारी रहेगा। कई राज्य सरकारें ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई सारी छूट दिए जाने की पेशकश की थी। नई गाइडलाइंस में कर्फ्यू की अवधि रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दी गयी है। साथ ही स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला सरकार के ऊपर छोड़ा गया है। 
नई गाइडलाइंस में सभी राज्यों को  8 जून से होटल, धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट खोल खोलने की अनुमति दे दी गई है, हालांकि सरकार ने इसमें कुछ शर्तें भी दी है। एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाने के लिए अब पास दिखने की जरुरत नहीं है। साथ ही बड़ी खबर ये भी है कि शॉपिंग मॉल्स और सैलून को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर बफर क्षेत्रों, जहां संक्रमण के मामले आने की ज्यादा संभावना है, की पहचान राज्य और केंद्र शासित प्रदेश करेंगे। स्थिति का आकलन करने के बाद अंतररष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेन, धार्मिक आयोजनों और  राजनीतिक सभाओं इत्यादि पर निर्णय लिया जाएगा।

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