संसद सत्र में भाग लेने के लिए अमृतपाल सिंह ने अदालत से लगाई गुहार - Punjab Kesari
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संसद सत्र में भाग लेने के लिए अमृतपाल सिंह ने अदालत से लगाई गुहार

अमृतपाल सिंह ने संसद सत्र में भागीदारी के लिए उच्च न्यायालय से मांगी अनुमति

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर

पंजाब के खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह, जो वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं, ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। उन्होंने संसद सत्र में भाग लेने और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने की अनुमति मांगी है। अपनी याचिका में, अमृतपाल सिंह ने तर्क दिया कि उनकी लंबी अनुपस्थिति उनके 19 लाख मतदाताओं को संसद में अपनी बात रखने से रोक रही है। उन्होंने दावा किया कि उनकी नजरबंदी राजनीति से प्रेरित है और उनकी बढ़ती लोकप्रियता को रोकने के इरादे से की गई है। मार्च 2023 में अमृतसर के डिप्टी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए नजरबंदी आदेश को कई बार बढ़ाया जा चुका है।

खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह

मार्च 2024 में एक नया नजरबंदी आदेश जारी किया गया, जिसमें सोशल मीडिया पोस्ट और जेल में कथित रूप से अनधिकृत सामान पाए जाने जैसे कारणों का हवाला दिया गया। अमृतपाल सिंह ने इन कारणों को कमजोर और असंवैधानिक बताया है। खडूर साहिब के सांसद ने आगे कहा कि उनकी नजरबंदी न केवल उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, बल्कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के अधिकारों का भी उल्लंघन करती है। अपनी याचिका में उन्होंने अदालत से अंतरिम रिहाई और लंबित मामले पर जल्द फैसला लेने की मांग की है। 9 जनवरी को, निर्दलीय सांसद और ‘वारिस पंजाब दे’ के प्रमुख अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह ने अपने बेटे पर गैरकानूनी गतिविधियां और रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) लगाए जाने की आलोचना करते हुए इसे जेल में बंद सांसद के परिवार को राजनीतिक पार्टी शुरू करने से रोकने के लिए एक ‘साजिश’ बताया।

Amritpal Singh High Court

यूएपीए के आरोप के बारे में संवाददाताओं से बात करते हुए अमृतपाल सिंह के पिता ने कहा, “अब जब उस पर एनएसए लगाने की अवधि समाप्त हो गई है, तो उन्होंने पहले ही यूएपीए लगा दिया है। अब जब हम एक राजनीतिक पार्टी शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो यह हमें रोकने की साजिश है।

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