West Bengal: स्कूल भर्ती घोटाले में CBI न अभिषेक बनर्जी से शुरू की पूछताछ - Punjab Kesari
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West Bengal: स्कूल भर्ती घोटाले में CBI न अभिषेक बनर्जी से शुरू की पूछताछ

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार को पश्चिम बंगाल स्कूल भर्ती घोटाले में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार को पश्चिम बंगाल स्कूल भर्ती घोटाले में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी से पूछताछ शुरू की।बनर्जी सुबह 10 बजकर 55 मिनट पर केंद्रीय जांच एजेंसी के निजाम पैलेस कार्यालय पहुंचे और पूर्वाह्न् 11 बजकर 20 मिनट पर पूछताछ शुरू हुई।सूत्रों ने कहा कि सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) की तीन सदस्यीय टीम उनसे पूछताछ कर रही है। टीम में एक-एक अधीक्षक, उपाधीक्षक और निरीक्षक शामिल हैं।
CBI की टीम ने पांच पन्नों की एक प्रश्नावली के साथ जांच शुरू
मुख्य पूछताछ अधीक्षक और उप अधीक्षक द्वारा की जा रही है, निरीक्षक मुख्य रूप से कार्यवाही को नोट करने के लिए जिम्मेदार होगा।सूत्रों ने बताया कि सीबीआई की टीम ने पांच पन्नों की एक प्रश्नावली के साथ जांच शुरू की, जिसे सीबीआई ने घोटाले के आरोपी और निष्कासित युवा तृणमूल कांग्रेस नेता कुंतल घोष के बयानों के आधार पर तैयार किया है।मामले में बनर्जी का नाम तब सामने आया जब घोष ने एक स्थानीय थाने और सीबीआई की एक विशेष अदालत के न्यायाधीश को पत्र लिखकर आरोप लगाया गया कि केंद्रीय एजेंसियां मामले में पार्टी महासचिव का नाम लेने के लिए उस पर दबाव बना रही हैं।
 25-25 लाख रुपये का जुमार्ना भी लगाया
इस बीच, बनर्जी के वकीलों ने गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल-न्यायाधीश पीठ के फैसले को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अवकाश याचिका दायर की, जिसमें केंद्रीय एजेंसियों को उनसे पूछताछ करने की अनुमति दी गई थी।शनिवार की सुबह, बनर्जी ने खुद सीबीआई को एक पत्र लिखकर शीर्ष अदालत में विशेष अनुमति याचिका के बारे में सूचित किया।गुरुवार को आदेश पारित करते हुए न्यायमूर्ति सिन्हा ने अदालत का समय बर्बाद करने के लिए बनर्जी और घोष पर 25-25 लाख रुपये का जुमार्ना भी लगाया।
 सीबीआई का समन आया
बनर्जी के वकील ने शुक्रवार की सुबह, उच्च न्यायालय की दो खंडपीठों से संपर्क कर एकल न्यायाधीश की पीठ के आदेश को चुनौती दी और मामले में फास्ट-ट्रैक सुनवाई की भी अपील की।हालांकि, दोनों खंडपीठों ने याचिका खारिज कर दी।इसके बाद सीबीआई का समन आया।

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