वाजे के बयान को खारिज नहीं किया जा सकता, देशमुख के सहयोगी को जमानत नहीं - Court - Punjab Kesari
Girl in a jacket

वाजे के बयान को खारिज नहीं किया जा सकता, देशमुख के सहयोगी को जमानत नहीं – Court

पीएमएलए अदालत ने अनिल देशमुख के निजी सहायक कुंदन शिंदे को जमानत देने से इनकार करते हुए अपने

मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के निजी सहायक कुंदन शिंदे को जमानत देने से इनकार करते हुए अपने आदेश में कहा कि एक पूर्व पुलिसकर्मी के बयान को इस वक्त महज इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता कि वह अच्छे आचरण के व्यक्ति नहीं थे।
विशेष पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने शिंदे की जमानत याचिका सात दिसंबर को खारिज की थी। लेकिन विस्तृत आदेश की प्रति शुक्रवार को उपलब्ध हुई।
प्रवर्तन निेदेशालय ने गत 26 जून को शिंदे को धनशोधन के मामले में गिरफ्तार किया था। इसी मामले में देशमुख और बर्खास्त सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे भी आरोपी है। वाजे ने ईडी के समक्ष दिए बयान में कहा है कि तत्कालीन गृहमंत्री रहते हुए देशमुख ने ही अपने आधिकारिक आवास पर बैठक के दौरान उनकी पहचान शिंदे से करवाई थी।
वाजे ने खुलासा किया कि उसने पिछले साल दिसंबर से लेकर इस साल फरवरी तक देशमुख की ओर से 4.7 करोड़ रुपये एकत्र किये और यह राशि कई बार उसने शिंदे को सौंपी।
अदालत ने कहा कि वाजे के बयान से स्पष्ट है कि शिंदे को जो करीब 4.7 करोड़ रुपये की राशि सौंपी गई थी, वह गैर कानूनी रूप से मुंबई के बार मालिकों से वसूली गई थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Girl in a jacket
पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।