उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने झबरेडा से भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल के जाति प्रमाणपत्र की जांच करने वाले प्रशासनिक पैनल को अपनी जांच 31 अगस्त तक पूरी करने के आदेश दिये हैं ।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश विधायक कर्णवाल के जाति प्रमाणपत्र को फर्जी बताते हुए इस आधार पर सुरक्षित सीट से उनके चुनाव को रद्द करने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।
याचिकाकर्ता विपिन तोमर ने याचिका में दावा किया कि कर्णवाल अनुसूचित जाति से संबंध नहीं रखते और इसलिये हरिद्वार जिले के सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र झबरेडा से चुनाव लडने के योग्य नहीं हैं। वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव जीतने वाले कर्णवाल पहले ही कह चुके हैं कि उनके राजनीतिक विरोधियों द्वारा उनकी जाति पहचान के बारे में झूठ फैलाया जा रहा है।