हत्या मामले में कुख्यात समेत दो को सश्रम आजीवन कारावास - Punjab Kesari
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हत्या मामले में कुख्यात समेत दो को सश्रम आजीवन कारावास

थाना में 21 फरवरी 2006 को भारतीय दंड विधान की धारा 302 एवं 34 तथा आर्म्स एक्ट की

झारखंड में गुमला जिले के व्यवहार न्यायालय ने रंगदारी नहीं देने पर की गई दो लोगों की हत्या के करीब 13 साल पुराने मामले में कुख्यात समेत दो दोषियों को आज सश्रम आजीवन कारावास के साथ ही एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश (षष्ठम्) की अदालत ने यहां रंगदारी नहीं देने पर भूषण सिंह और सुनील सिंह की गोली मारकर की गई हत्या के मामले में कुख्यात सुजीत कुमार सिन्हा और उसके साथी उत्तम कुमार सिंह को यह सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले के एक अन्य आरोपी को फरार घोषित कर दिया है। 
आरोप के अनुसार, दोनों अभियुक्तों ने अन्य साथियों के साथ मिलकर भूषण सिंह और सुनील सिंह से रंगदारी की मांग की थी। रंगदारी नहीं देने पर भूषण एवं सुनील की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अभियुक्तों के विरुद्ध मेदिनीनगर थाना में 21 फरवरी 2006 को भारतीय दंड विधान की धारा 302 एवं 34 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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