छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोप में दो को 20 साल की कैद - Punjab Kesari
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छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोप में दो को 20 साल की कैद

छात्रा ने 19 मई 2016 को पुलिस के समक्ष दिए बयान में दो युवकों पर अपहरण करने और

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह की अदालत ने छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने तथा उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में दो दोषियों को 20-20 साल के कारावास तथा 20-20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। 
जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को एक एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले एक गांव की निवासी नर्सिंग कालेज की छात्रा ने 19 मई 2016 को पुलिस के समक्ष दिए बयान में दो युवकों पर अपहरण करने और उनमें से एक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। 
उन्होंने बताया कि बाद में युवती ने घर पहुंचकर जहरीला पदार्थ निगल लिया। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म करने तथा आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज किया था। 
पुलिस ने जांच में आरोपियों की पहचान गांव किरमारा निवासी गुलाब तथा गांव खानपुर हिसार निवासी सुमित के रूप में की थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया था और तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। 
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह की अदालत ने गुलाब तथा सुमित को 20-20 वर्ष का कारावास तथा 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 

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