शिक्षक घोटाला : तृणमूल के गिरफ्तार विधायक के परिजनों को कार्रवाई पर शिकायत नहीं - Punjab Kesari
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शिक्षक घोटाला : तृणमूल के गिरफ्तार विधायक के परिजनों को कार्रवाई पर शिकायत नहीं

पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा सोमवार

पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा सोमवार को गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस के विधायक जीबन कृष्ण साहा का कोई हमदर्द नहीं दिख रहा है। साहा के परिवार के सभी तीन सदस्यों ने दावा किया कि उन्हें सीबीआई कार्रवाई से कोई शिकायत नहीं है। मीडियाकर्मियों ने दावा किया था कि जीबन के पिता बिश्वनाथ साहा ने उनकी गिरफ्तारी पर राहत की सांस ली है।
हमारे साथ कोई संबंध नहीं रखा-विश्वनाथ साहा
विश्वनाथ साहा ने मीडियाकर्मियों से कहा, उनका बेटा अक्सर उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। वह बेकार और खतरनाक व्यक्ति है। उसने अपने प्रभाव का उपयोग करके मेरे पड़ोसियों के माध्यम से मुझ पर दबाव बनाकर बीरभूम में सैंथिया में घर बेचने के लिए मजबूर किया। उसने रिश्वत के बदले किसी को मेरा सरकारी अनुबंध दिलाने की व्यवस्था की थी। मुझे उसकी गिरफ्तारी पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मेरे मन में उसके प्रति कोइ हमदर्दी नहीं है। उसने मेरे साथ जो किया है, उसका वह भुगतान कर रहा है।
विश्वनाथ गुहा की भावनाओं को दोहराते हुए उनकी बेटी चुमकी मंडल साहा ने कहा कि उन्हें जीबन कृष्णा साहा की बहन के रूप में पहचाने जाने पर शर्म आती है। उन्होंने कहा,जीबन ने हमारे पिता की भी परवाह नहीं की। हमारे साथ कोई संबंध नहीं रखा। मेरे मन में उनके लिए कभी भी अच्छा सम्मान नहीं था, लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वह इस तरह के घोटाले में शामिल होंगे।
सीबीआई हिरासत में उनसे मिलने की भी अनुमति दी
पति और बेटी की तुलना में मां गायत्री साहा का स्वर कुछ नरम था। उन्होंने कहा, मैं यह नहीं कह सकती कि मुझे इस कार्रवाई पर बुरा नहीं लग रहा है। लेकिन साथ ही मुझे शर्म भी आ रही है। हम साधारण जीवन जीते हैं, जिसकी जीवन शैली बहुत उच्च स्तर की थी। फिर, मैं यह नहीं कह सकती कि वह इस तरह के एक घोटाले में शामिल था।
सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को जीबन कृष्णा साहा को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। साहा को इसी अदालत में 21 अप्रैल को पेश किया जाएगा। अदालत ने अंतरिम अवधि में विधायक की पत्नी को सीबीआई हिरासत में उनसे मिलने की भी अनुमति दी।

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