टीसीपी विभाग असगाओ गांव में स्थित रेस्तरां के खिलाफ शिकायत पर पेशेवर तरीके से करेगा कार्रवाई : गोवा मंत्री - Punjab Kesari
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टीसीपी विभाग असगाओ गांव में स्थित रेस्तरां के खिलाफ शिकायत पर पेशेवर तरीके से करेगा कार्रवाई : गोवा मंत्री

गोवा के मंत्री विश्वजीत राणे ने कहा है कि ‘टाउन एंड कंट्री प्लानिंग’ (टीसीपी) विभाग असगाओ गांव में

गोवा के मंत्री विश्वजीत राणे ने कहा है कि ‘टाउन एंड कंट्री प्लानिंग’ (टीसीपी) विभाग असगाओ गांव में स्थित रेस्तरां के खिलाफ शिकायत पर पेशेवर तरीके से कार्रवाई करेगा और विभाग के अधिकारी रेस्तरां जाएंगे। वकील एवं आरटीआई (सूचना का अधिकार) कार्यकता आयरेज रॉड्रिग्स ने उत्तरी गोवा में स्थित ‘सिली सोल कैफे एंड बार’ के खिलाफ नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर टीसीपी विभाग में शिकायत दर्ज कराई है।
विभाग शिकायतों का निपटारा करने के लिए सक्षम और पेशेवर
राणे ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा कि वह रेस्तरां को केवल इसलिए विवादास्पद नहीं कहेंगे, ‘‘क्योंकि कोई इसके खिलाफ अदालत में पहुंचा है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मेरा विभाग परिसर की जांच करेगा और इसके बाद मुझे सूचित करेगा। इसके बाद ही मैं आपको इस संबंध में कुछ बता पाऊंगा।’’ राणे ने कहा, ‘‘ विभाग शिकायतों का निपटारा करने के लिए सक्षम और पेशेवर है।’’
रेस्तरां संबंधी विवाद के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा कि किसी व्यक्ति पर बेवजह आरोप नहीं लगाना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘संबंधित व्यक्ति मेरी नेता हैं और बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं। हम इस मामले से जिम्मेदाराना तरीके से निपटेंगे।’’ 
कांग्रेस नेताओं के खिलाफ हाल में मानहानि का मुकदमा दायर
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गोवा में रेस्तरां के संबंध में उनके और 18 वर्षीय उनकी बेटी के खिलाफ कथित रूप से निराधार और झूठे आरोप लगाने को लेकर कुछ कांग्रेस नेताओं के खिलाफ हाल में मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि ईरानी और उनकी बेटी गोवा में रेस्तरां-सह-बार की ना तो मालिक हैं और न ही उन्होंने कभी वहां भोजन एवं पेय पदार्थों के लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। साथ ही, अदालत ने कहा कि उनके प्रति कांग्रेस के नेता ‘‘दुर्भावनापूर्ण इरादा’’ रखे हुए प्रतीत होते हैं।

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