तमिलनाडु: जमाखोरों, कालाबाजारी करने वालों पर दर्ज होगा गुंडा एक्ट के तहत मामला - Punjab Kesari
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तमिलनाडु: जमाखोरों, कालाबाजारी करने वालों पर दर्ज होगा गुंडा एक्ट के तहत मामला

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के स्टालिन ने शनिवार को रेमडेसिविर इंजेक्शन की जमाखोरी और काला बाजारी करने वालों पर

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के स्टालिन ने शनिवार को रेमडेसिविर इंजेक्शन की जमाखोरी और काला बाजारी करने वालों पर गुंडा एक्ट के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। उन्होंने इस अधिनियम के तहत प्रीमियम दरों पर ऑक्सीजन सिलेंडर बेचने वालों को गिरफ्तार करने का भी आदेश दिया है।
बयान में स्टालिन ने कहा कि पुलिस को रेमडेसिविर इंजेक्शन के जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों और अधिक कीमत पर ऑक्सीजन सिलेंडर बेचने वालों के खिलाफ गुंडा अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि गरीब लोग भी अपनी आजीविका प्रभावित होने के बावजूद राज्य सरकार के लॉकडाउन प्रतिबंधों में सहयोग कर रहे हैं। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व रेमडेसिविर इंजेक्शन की जमाखोरी कर उसे ऊंचे दामों पर काला बाजारी कर बेच रहे हैं। 
बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कोविड-19 से संबंधित मामलों से निपटने के लिए बनाए एकीकृत कमांड केंद्र (यूसीसी) का निरीक्षण किया और अस्पताल में बिस्तर दिलाने की मांग कर रहे एक व्यक्ति से फोन पर बातचीत की। 
सरकार ने शुक्रवार रात एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि यूसीसी चौबीसों घंटे काम करता है और स्टालिन ने निजी अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन का प्रबंध करने और सरकार तथा निजी अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों के लिए बिस्तर की व्यवस्था करने समेत विभिन्न कार्यों की समीक्षा की।
केंद्र के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने एक फोन भी उठाया जिसमें शहर का एक व्यक्ति अस्पताल में बिस्तर दिलाने की मांग कर रहा था और उन्होंने अधिकारियों को यहां राजीव गांधी सरकारी जनरल अस्पताल में उसे बिस्तर दिलाने का निर्देश दिया।

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