उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम नोटिस - Punjab Kesari
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उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम नोटिस

उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड के पौड़ी जिले के गदौली-मांडाखाल में वन क्षेत्र की बहाली के लिये दायर याचिका

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड के पौड़ी जिले के गदौली-मांडाखाल में वन क्षेत्र की बहाली के लिये दायर याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के खिलाफ सुबीर मारियो चोफिन की याचिका पर सुनवाई के दौरान उत्तराखंड और अन्य को नोटिस जारी किये। इन सभी को छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करना है।

अधिकरण ने आठ अक्टूबर, 2018 को सुबीर की याचिका खारिज करते हुये कहा था कि उसने याचिका में उठाये गये मुद्दों के लिये कई मंचों में कार्यवाही शुरू कर रखी है। सुबीर ने दावा किया है कि पौड़ी जिले के गडोली और मांडाखाल गांव वन क्षेत्र है लेकिन गैर वानिकी गतिविधियों पर रोक लगाने संबंधी आदेशों के बावजूद वन क्षेत्र में इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं।

याचिका में प्रतिवादियों को वन भूमि बहाल करने का निर्देश देने का अनुरोध करते हुये कहा गया है कि इस इलाके में गैरकानूनी तरीके से बाइपास और कच्ची सड़क का निर्माण किया गया है। इसके अलावा इन गांवों के वन क्षेत्रों से बिजली के खंभे, बिजली की लाइन, ट्रांसफार्मर सहित सभी संरचनाओं को हटाने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है।

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