कर्नाटक के अयोग्य विधायकों की उपचुनाव लड़ने संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई - Punjab Kesari
Girl in a jacket

कर्नाटक के अयोग्य विधायकों की उपचुनाव लड़ने संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के अयोग्य ठहराए गए 17 विधायकों की 15 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में खड़े

उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के अयोग्य ठहराए गए 17 विधायकों की 15 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में खड़े होने की मांग संबंधी याचिका पर सुनवाई करने को लेकर सोमवार को सहमति जताई। न्यायमूर्ति एन वी रमण की अगुवाई वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि वह अयोग्य विधायकों की याचिका पर 25 सितंबर को सुनवाई करेगी।
इस याचिका में अयोग्य विधायकों ने उपचुनाव लड़ने के लिए अंतरिम राहत की मांग की है। अयोग्य विधायकों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ से कहा कि विधायकों को अयोग्य ठहराने के तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार के आदेश के अनुसार ये लोग इस विधानसभा के शेष कार्यकाल में चुनाव नहीं लड़ सकते, यह कार्यकाल 2023 को समाप्त होगा। 

मोबाइल एप के जरिए जुटाए जाएंगे जनगणना 2021 के आंकड़े : अमित शाह

इस बीच, निर्वाचन आयोग के वकील ने पीठ को बताया कि 15 रिक्त विधानसभा सीटों के उपचुनाव अधिसूचित कर दिए गए हैं और न्यायालय को चुनाव पर रोक नहीं लगानी चाहिए। निर्वाचन आयोग के वकील ने यह भी कहा कि विधायकों को अयोग्य ठहराने का पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का आदेश उन्हें कर्नाटक में उपचुनाव लड़ने के उनके अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Girl in a jacket
पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।