शीना बोरा हत्याकांड : इंद्राणी मुखर्जी को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत - Punjab Kesari
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शीना बोरा हत्याकांड : इंद्राणी मुखर्जी को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

मुंबई के बहुचर्चित शीना बोरा हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 7 साल से जेल में बंद इंद्राणी

मुंबई के बहुचर्चित शीना बोरा हत्याकांड में इन्द्राणी मुखर्जी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 7 साल से जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी को जमानत दे दी है। आज हुई सुनवाई के दौरान इंद्राणी मुखर्जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी पेश हुए।  उन्होंने कहा कि आरोपी इंद्राणी धारा 437 के तहत विशेष छूट की हकदार हैं।
अप्रैल 2012 में, मुंबई पुलिस में शीना बोरा के अपहरण और हत्या का आरोप लगाते हुए एक मामला दर्ज किया गया था। 2015 में सीबीआई ने जांच शुरू की थी। तब इंद्राणी को गिरफ्तार कर लिया गया था और उनके पति पीटर मुखर्जी को मार्च 2020 में जमानत दे दी गई थी।

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सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को हुई सुनवाई में मुकुल रोहतगी ने कहा कि 237 गवाहों में से  68 की जांच की गई। लेकिन उन्हें पिछले कई साल से कोई तक पैरोल नहीं मिली। इस पर बेंच ने पूछा कि पैरोल क्यों नहीं दी गई। इस पर मुकुल रोहतगी ने कहा कि उन्होंने पैरोल नहीं ली। हालांकि इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी को जमानत मिल गई थी।
गौरतलब है कि इंद्राणी मुखर्जी अपनी ही बेटी शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी है। इंद्राणी मुखर्जी को उसके ड्राइवर द्वारा किए गए खुलासे के बाद 2015 में गिरफ्तार किया गया था। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की सीबीआई ने भी जांच की, लेकिन यह केस आज भी अनसुलझा है। यह एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है, जिसका रहस्य आज तक सामने नहीं आया।  

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