क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। कोर्ट ने पत्नी हसीन जहां की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए पश्चिम बंगाल के अलीपुर के सेशंस जज से कहा कि वह शमी की तरफ से लगाई गई रिवीजन याचिका का 1 महीने में निपटारा करें। हसीन जहां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर शिकायत की थी कि शमी के खिलाफ उनकी तरफ से दर्ज आपराधिक केस पर कार्यवाही 4 साल से रुकी हुई है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शमी ने सेशंस कोर्ट में रिवीजन याचिका लगा रखी है।
शमी और हसीन जहां का निकाह 2014 में हुआ था
पूरे मामले को लेकर बात करें तो मोहम्मद शमी और हसीन जहां का निकाह 2014 में हुआ था । फिर शादी के कुछ सालों बाद हसीना जहां ने शमी पर कई तरह के आरोप लगाने शुरू कर दिए थे तब उन्होंने शमी पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने, मारपीट करने और दूसरी महिलाओं से संबंध रखने के आरोप लगाए।
अवैध संबंध बनाने और दहेज का लगा था आरोप
इसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा । सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में भी उन्होंने आरोप लगाए हसीन जहां ने कहा कि क्रिकेट टूर में रहने के दौरान शमी ने अवैध संबंध बनाए। इसका विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की। हालांकि, मोहम्मद शमी लगातार इन आरोपों को झूठा बता कर इनका विरोध करते रहे हैं।
इन धाराओं में केस हुआ दर्ज
इस मामले में 2018 में हसीन जहां ने आईपीसी की धारा 498a (दहेज उत्पीड़न) और 354 महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप में पश्चिम बंगाल के अलीपुर के जादवपुर पुलिस स्टेशन में शमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। आरोप लगाने के बाद कोर्ट ने शमी के खिलाफ वारंट भी जारी किया था। फिलहाल दोनों का मामला कोर्ट में चल रहा है।