देहरादून : उत्तराखंड सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश पर राज्यपाल का अनुमोदन मिलने के बाद उधमसिंह नगर जिले के सितारगंज में उपजिलाधिकारी (एसडीएम) पद पर तैनात पीसीएस अधिकारी मनीष बिष्ट की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूडी द्वारा यहां जारी आदेश में बिष्ट के चयन को चुनौती देने वाले अभ्यर्थी सुधीर कुमार को उत्तरकाशी के जिलाधिकारी कार्यालय में तैनाती देते हुए कार्यभार ग्रहण करने के लिए कहा गया है।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पीसीएस परीक्षा के जरिये मनीष बिष्ट को दिसंबर 2017 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया था। लोक सेवा आयोग के समक्ष अन्य अभ्यर्थी ने आपत्ति जताई थी कि नियमानुसार नौकरी में आरक्षण के कोटे का लाभ एक ही बार लिया जा सकता है। उनकी नियुक्ति को पूर्व सैनिक श्रेणी के तहत अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी सुधीर कुमार ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय में इस आधार पर चुनौती दी कि बिष्ट से ज्यादा अंक होने के बावजूद उन्हें केवल अनुसूचित जाति का होने के कारण पूर्व सैनिक श्रेणी के तहत सामान्य वर्ग के इस पद पर नियुक्ति नहीं दी गयी।
उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की दलील को स्वीकार करते हुए दिसंबर, 2018 में बिष्ट के चयन को खारिज कर दिया और राज्य लोक सेवा आयोग को आदेश दिये कि वह राज्य सरकार को कुमार का नाम पूर्व सैनिक श्रेणी के तहत सामान्य वर्ग के डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्त करने के लिये भेजे।