SC ने तमिलनाडु चुनाव आयोग से कहा- 15 सितंबर तक पूरे करवाए स्थानीय निकाय चुनाव - Punjab Kesari
Girl in a jacket

SC ने तमिलनाडु चुनाव आयोग से कहा- 15 सितंबर तक पूरे करवाए स्थानीय निकाय चुनाव

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के 9 नए जिलों में 15 सितंबर तक स्थानीय निकाय चुनाव कराने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तमिलनाडु के 9 नए जिलों में 15 सितंबर तक स्थानीय निकाय चुनाव कराने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्य चुनाव आयोग को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य के 9 नए जिलों में स्थानीय निकाय चुनाव 15 सितंबर तक पूरे करवाए जाएं। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने ये आदेश जारी किया है। मतदान राज्य के 9 नवगठित जिलों में होने हैं, जिनमें कल्लुकुरिची, चेंगलपट्टू, तेनकासी, तिरुपत्तूर, रानीपत, विल्लुपुरम, कांचीपुरम, तिरुनेलवेली और वेल्लोर शमिल हैं। 
तमिलनाडु चुनाव आयोग का कहना था कि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में चुनाव कराने में मुश्किल होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि  बेहतर होगा कि कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले चुमाव संपन्न हो जाए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि कोविड को हर चीज के लिए बहाना नहीं बनाया जा सकता।
कोर्ट के संज्ञान में लाया गया था कि राज्य में निकाय चुनाव करीब दो साल से नहीं कराए गए हैं। राज्य चुनाव आयोग की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट पीएस नरसिम्हा ने कहा कि देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले तमिलनाडु में आ रहे हैं और नौ नए जिलों में परिसीमन की प्रक्रिया भी अभी पूरी करनी है। दूसरे राज्यों से ईवीएम भी लाई जानी हैं। लिहाजा चुनाव को टाला जाना चाहिए। नरसिंहा ने कहा कि दूसरे राज्यों से तमिलनाडु में कोरोना की स्थिति अलग है। पीठ ने आयोग को 15 सितंबर तक चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश देते हुए कहा है कि हम समझते हैं कि जब तक राजनीतिक दल तैयार नहीं होंगे, वे चुनाव नहीं चाहेंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Girl in a jacket
पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।