सबरीमाला में सुरक्षा निगरानी के गठन को चुनौती देने वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से SC का इंकार - Punjab Kesari
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सबरीमाला में सुरक्षा निगरानी के गठन को चुनौती देने वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से SC का इंकार

सबरीमाला मंदिर में हिंसा के बाद केरल हाई कोर्ट ने हाल ही में तीन सदस्यीय पैनल का गठन

सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था और अन्य इंतजाम पर नजर रखने के लिए तीन-सदस्यीय समिति गठित करने संबंधी हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली केरल सरकार की याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि तीन सदस्यीय पैनल की नियुक्ति को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की नयी याचिका पर सुनवाई सामान्य पीठ करेगी।

सबरीमाला मंदिर में हिंसा के बाद केरल हाई कोर्ट ने हाल ही में तीन सदस्यीय पैनल का गठन किया था, ताकि वह सुरक्षा और अन्य व्यवस्था पर नजर रख सके। राज्य सरकार ने इससे पहले इस संबंध में हाई कोर्ट में लंबित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था।

Sabarimala temple

गौरतलब है कि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत के फैसले में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को सबरीमाला स्थित अयप्पा स्वामी मंदिर जाने की अनुमति दे दी थी।

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