बॉम्बे हाईकोर्ट का नाम बदलने को लेकर SC ने पूर्व जज की याचिका की खारिज, कहा- इस बात का कोई तथ्य नहीं - Punjab Kesari
Girl in a jacket

बॉम्बे हाईकोर्ट का नाम बदलने को लेकर SC ने पूर्व जज की याचिका की खारिज, कहा- इस बात का कोई तथ्य नहीं

पाटिल का कहना था कि महाराष्ट्र शब्द का उच्चारण एक महाराष्ट्रीयन के जीवन में विशेष महत्व को दिखाता

सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को एक याचिका खारिज कर दी। दरअसल, इस याचिका में एक याचिकर्ता ने अपील की थी कि बॉम्बे हाईकोर्ट का नाम बदलकर महाराष्ट्र हाईकोर्ट रख दिया जाए। वहीं, इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात का कोई भी तथ्य स्पष्ट नहीं होता है। 
पूर्व जज पाटिल ने SC में दायर की थी याचिका
आपकों बता दें कि 26 वर्षींय जज वीपी पाटिल ने सुप्रीम कोर्ट में नाम बदलने को लेकर याचिका दर्ज दायर की थी। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस विक्रम नाथ ने याचिकर्ता की अपील को पूर्ण रूप से खारिज कर दिया और कहा कि नाम बदलने का मुद्दा कानून निर्माताओं के पास होता है। ये अहम कदम उठाने के लिए आपके पास कौन सा मौलिक अधिकार है? 
High Court Should Avoid Sweeping Observations': Supreme Court Expunges  Delhi HC Remarks That Indian Bidders Are Discriminated
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक पता चला कि महाराष्ट्र(Maharashtra) के लोगों की  अलग-अलग संस्कृति, विरासत और परंपराओं के संरक्षण के लिए वीपी पाटिल ने ‘महाराष्ट्र(Maharashtra) अनुकूलन कानून आदेश, 1960’ (राज्य और समवर्ती विषय) के एक खंड को लागू करने के लिए अधिकारियों को व्यापक तौर से  निर्देश देने की मांग की थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Girl in a jacket
पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।