सुप्रीम कोर्ट ने PFI सदस्य के खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती देने वाली याचिका की खारिज - Punjab Kesari
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सुप्रीम कोर्ट ने PFI सदस्य के खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती देने वाली याचिका की खारिज

16 अक्तूबर 2016 को बेंगलुरू के शिवाजी नगर इलाके में आएसएस के कार्यकर्ता रूद्रेश की धारदार हथियार से

सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में बेंगलुरू में आरएसएस के एक कार्यकर्ता की हत्या में पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के एक सदस्य की कथित संलिप्तता को लेकर उसके खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी। 
न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की एक पीठ ने असिम शरीफ की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें उसने अपने खिलाफ हत्या और आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े आरोप तय करने को चुनौती दी थी। गौरतलब है कि 16 अक्तूबर 2016 को बेंगलुरू के शिवाजी नगर इलाके में आएसएस के कार्यकर्ता रूद्रेश की धारदार हथियार से काट कर हत्या कर दी गई थी।

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राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) मामले की जांच कर रही है। मामले में शरीफ के अलावा, कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भी आरोपपत्र तैयार किए गए हैं। 

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