मीडिया वन समाचार चैनल पर SC के आदेश का केरल में सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने किया स्वागत - Punjab Kesari
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मीडिया वन समाचार चैनल पर SC के आदेश का केरल में सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने किया स्वागत

केरल में सत्तारूढ़ माकपा नीत एलडीएफ और विपक्षी कांग्रेस,यूडीएफ ने बुधवार को मलयालम समाचार चैनल मीडियावन पर केंद्र

केरल में सत्तारूढ़ माकपा नीत एलडीएफ और विपक्षी कांग्रेस,यूडीएफ ने बुधवार को मलयालम समाचार चैनल मीडियावन पर केंद्र के प्रसारण प्रतिबंध को रद्द करने के हाई कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि यह फैसला लोकतांत्रिक सिद्धांतों और संविधान की रक्षा के लिए लड़ने वाले लोगों के मन में उम्मीद जगाता है। फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वी डी सतीशन ने कहा कि शीर्ष अदालत के फैसले ने उनके पहले के इस रुख को रेखांकित किया है कि चैनल पर प्रतिबंध लगाने का केंद्र का फैसला एक अलोकतांत्रिक और संविधान विरोधी कृत्य था।
लोकतांत्रिक सिद्धांतों की लोगों के अंदर उम्मीद जगाते है
कांग्रेस नेता ने संवाददाताओं से कहा, मैं तहे दिल से उच्चतम न्यायालय के आदेश का स्वागत करता हूं। सर्वोच्च अदालत के फैसले का संदर्भ देते हुए सतीशन ने कहा कि सत्ताधारी दल की आलोचना करना राष्ट्रविरोधी कृत्य नहीं है। उन्होंने कहा यह फैसला उन लोगों के मन में उम्मीद जगाता है जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों में विश्वास करते हैं।
यहां निर्णय देश में प्रेस की स्वतंत्रता करेगा मजबूत
केरल के लोकनिर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री मोहम्मद रियास ने कहा कि मीडिया ने लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और संविधान के तहत गारंटीयुक्त अधिकारों को संरक्षित करने के लिए चल रही लड़ाई के संदर्भ में यह फैसला महत्वपूर्ण है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक ट्वीट में कहा कि यह फैसला देश में प्रेस की स्वतंत्रता की मजबूती से पुष्टि करता है।
थरूर ने चैनल मीडिया वन पर से प्रतिबंध हटाने पर जताई खुशी
थरूर ने अदालत के आदेश के एक अंश का हवाला देते हुए कहा, मैं मलयालम टीवी चैनल मीडियावन पर से प्रतिबंध हटाने के उच्चतम न्यायलय के फैसले का स्वागत करता हूं। तिरुवनंतपुरम के सांसद थरूर ने कहा, यह निर्णय प्रेस की स्वतंत्रता की मजबूती से पुष्टि करता है। शाबाश!
मीडिया वन के संपादक ने सभी को किया धन्यवाद
मीडियावन के संपादक प्रमोद रमन ने भी एक ट्वीट में लिखा सभी को धन्यवाद।
गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने मलयालम समाचार चैनल मीडियावन पर केंद्र द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को बुधवार को खारिज कर दिया और बिना तथ्यों के ‘‘हवा में राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी मामले उठाने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय पर अप्रसन्नता जताई। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने ‘मीडियावन’ के प्रसारण पर सुरक्षा आधार पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखने संबंधी केरल उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया।
केंद्र सरकार के फैसले के विरुध सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती
केरल उच्च न्यायालय ने चैनल के प्रसारण पर सुरक्षा आधार पर रोक लगाने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा था। समाचार चैनल ने केरल उच्च न्यायालय के इस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी। उच्चतम न्यायालय की पीठ ने आज अपनी व्यवस्था देते हुए कहा कि सरकार प्रेस पर अनुचित प्रतिबंध नहीं लगा सकती, क्योंकि इसका प्रेस की आजादी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार की नीतियों के खिलाफ ‘मीडियावन’ चैनल के आलोचनात्मक विचारों को सत्ता-विरोधी नहीं कहा जा सकता क्योंकि मजबूत लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र प्रेस आवश्यक है।

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