रेप प्रकरण में एसएसपी पौड़ी से जवाब तलब - Punjab Kesari
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रेप प्रकरण में एसएसपी पौड़ी से जवाब तलब

लिंग परिवर्तन कर महिला दुष्कर्म पीड़ित याची ने कोर्ट को बताया कि कोटद्वार के तेलीपाड़ा निवासी परीक्षित जोशी

कोटद्वार : लिंग परिवर्तन कर महिला बनी याची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी द्वारा फोन पर उसे धमकाने के मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए एसएसपी पौड़ी को 1 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त होगी। न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। लिंग परिवर्तन कर महिला दुष्कर्म पीड़ित याची ने कोर्ट को बताया कि कोटद्वार के तेलीपाड़ा निवासी परीक्षित जोशी नामक व्यक्ति उसे फोन पर धमका रहा है। 
उस ने कोर्ट को बताया कि उसने 17 जुलाई को कोटद्वार कोतवाली में शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। उसने कहा कि मामले की शिकायत मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल में की। जिसके जवाब में जांच अधिकारी एसआई अरविंद पंवार ने जांच अपेक्षित नहीं लिखकर मुख्यमंत्री पोर्टल में भेज दिया। आरटीआई के तहत सूचना मांगने के बाद 10 अगस्त को पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, लेकिन जांच पुन: एसआई अरविंद पवार को दे दी गई जबकि वह पहले ही मुख्यमंत्री पोर्टल में जांच अपेक्षित नहीं है लिख चुके हैं। ऐसे में उनसे निशुल्क जांच की उपेक्षा नहीं की जा सकती। 
याची ने जांच अधिकारी को बदलने, मामले की जांच सीबीसीआईडी या राजपत्रित अधिकारी से कराने की मांग की है। पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट की एकल पीठ ने एसएसपी पौड़ी को एक सप्ताह के भीतर जबाव दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। याची के वकी अधिवक्ता ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तिथि नियत की गई है। हाई कोर्ट ने पूर्व में अपने एक आदेश में याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के मुताबिक महिला मानने को कहा था।

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