राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाले लोगों पर की गई टिप्पणी वाले मामले में झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने उनके खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश देते हुए मामले की सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तारीख तय की है।
16 जून को कोर्ट ने राहुल को पंद्रह दिनों की दी थी मोहलत
रांची की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस केस में संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को हाजिर होने का आदेश दिया था। इस कोर्ट ने राहुल गांधी की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के आग्रह की उनकी याचिका भी खारिज कर दी थी। बीते 16 जून को कोर्ट ने राहुल गांधी को पंद्रह दिनों की मोहलत दी थी। इस बीच राहुल गांधी ने स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई।
यह मानहानि का मामला!
सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाते हुए इस मुकदमे के शिकायतकर्ता प्रदीप मोदी से जवाब मांगा है। राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता दीपांकर ने पैरवी की। बता दें कि यह केस रांची के रहने वाले प्रदीप मोदी ने दाखिल किया था। इसमें कहा गया है कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी रांची में चुनावी सभा को संबोधित करने आए थे, तब उन्होंने मोदी सरनेम वाले लोगों पर टिप्पणी की थी। प्रदीप मोदी का कहना है कि इससे उनके अलावा पूरे समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। यह मानहानि का मामला है।