एक दिन हिजाब पहनने वाली लड़की भारत की प्रधानमंत्री बनेगी : ओवैसी - Punjab Kesari
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एक दिन हिजाब पहनने वाली लड़की भारत की प्रधानमंत्री बनेगी : ओवैसी

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का मानना है की एक दिन हिजाब पहनने वाली लड़की

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का मानना है की एक दिन हिजाब पहनने वाली लड़की भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी का यह बयान कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद के बीच सामने आया है। जानकारी के मुताबिक उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में मुस्लिम छात्रों के एक समूह को हिजाब पहनने के कारण क्लास में प्रवेश करने से रोक दिया गया था।  
हिजाब पहनने वाली लड़की प्रधानमंत्री होगी
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें ओवैसी ने कहा कि हिजाब पहनकर महिलाएं कॉलेज जाएंगी, जिला कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, डॉक्टर, व्यवसायी वगैरह बनेंगी। एक रैली में लोगों को संबोधित करते हुए ओवैसी को वीडियो में यह कहते हुए सुना जा सकता है, मैं इसे देखने के लिए जीवित नहीं हो सकता, लेकिन मेरे शब्दों पर ध्यान दें। एक दिन हिजाब पहनने वाली लड़की प्रधानमंत्री होगी।

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, अगर हमारी बेटियां फैसला करती हैं और अपने माता-पिता से कहती हैं कि वे हिजाब पहनना चाहती हैं, तो उनके माता-पिता उनका समर्थन करेंगे। देखते हैं कि उन्हें कौन रोक सकता है!
उडुपी जिला प्रशासन ने धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी
जानकारी के अनुसार उडुपी जिला प्रशासन ने जिले में सभी हाईस्कूलों के आसपास के इलाकों में सोमवार से लेकर 19 फरवरी तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। स्कूलों के सोमवार से फिर से खुलने के साथ इस कदम को एहतियाती उपाय के तौर पर देखा जा रहा है। राज्य सरकार ने हिजाब-भगवा शॉल विवाद के मद्देनजर स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया था।
नारेबाजी करने, गीत गाने या भाषण देने पर सख्त पाबंदी 
यह आदेश 14 फरवरी को सुबह छह बजे से 19 फरवरी की शाम छह बजे तक लागू रहेगा। जिला पुलिस अधीक्षक ने उपायुक्त एम कुर्मा राव से हाईस्कूलों के आसपास के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लगाने का अनुरोध किया था। आदेश के अनुसार, स्कूलों के इस दायरे के भीतर पांच या इससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक रहेगी। प्रदर्शन तथा रैलियों पर प्रतिबंध रहेगा। नारेबाजी करने, गीत गाने या भाषण देने पर सख्त पाबंदी रहेगी। 

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