ओडिशा: कोविड-19 के सख्त प्रोटोकॉल के पालन के साथ हो सकेंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम, CM पटनायक ने दी मंजूरी - Punjab Kesari
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ओडिशा: कोविड-19 के सख्त प्रोटोकॉल के पालन के साथ हो सकेंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम, CM पटनायक ने दी मंजूरी

ओडिशा सरकार ने कोविड-19 की स्थिति में सुधार के साथ शनिवार से ओपन एयर थिएटर, ड्रामा, ऑर्केस्ट्रा सहित

वैश्विक महामारी कोरोना वायरस अब अपना प्रभाव धीरे-धीरे खो रहा है, ऐसे में राज्य सरकारे तमाम प्रतिबंधों में ढील दे रही है। इसी कड़ी में ओडिशा सरकार ने कोविड-19 की स्थिति में सुधार के साथ शनिवार से ओपन एयर थिएटर, ड्रामा, ऑर्केस्ट्रा सहित सांस्कृतिक गतिविधियों की अनुमति दे दी है।
उधर, दूसरी ओर, विशेष राहत आयुक्त पी.के. जेना ने कहा कि सांस्कृतिक समारोहों, धुनों, ऑर्केस्ट्रा, जात्रा, ओपेरा, नृत्य-शास्त्रीय, लोक और अन्य अनुमत नृत्य रूपों, सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं, ओपन एयर थिएटर, नाटक, नुक्कड़ नाटक और इस तरह के अन्य प्रदर्शनों सहित कार्यक्रमों को उचित कोविड प्रोटोकॉल अनुपालन के साथ खोलने की अनुमति दी गई है।
ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल खुल सकेंगे 
उन्होंने कहा कि ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह की अन्य सुविधाओं को खोलने की अनुमति है। आदेश के अनुसार, स्थानीय प्राधिकरण (जिला मजिस्ट्रेट / एसपी / नगर आयुक्त या कोई अन्य अधिकृत अधिकारी) संबंधित ओपन एयर थिएटर, ओपेरा के लिए अनुमति देगा, जो कोविड -19 सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुपालन के अधीन होगा जैसे कि फेस मास्क पहनना अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग का प्रावधान, अन्य।
खुले मैदान में हो रहे कार्यक्रमों में अधिकतम 2,000 व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी और उसी के अनुसार बैठने की व्यवस्था की जाएगी। इनडोर हॉल के लिए, दर्शकों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इसी तरह, सिनेमा हॉल, थिएटर को 50 प्रतिशत तक खोलने और कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ काम करने की अनुमति दी गई है।
जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक को दिया यह अधिकार
हालांकि, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त और पुलिस आयुक्त को स्थानीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसे कार्यों/सभाओं में अनुमति देने वाले व्यक्तियों की संख्या को और सीमित करने का अधिकार दिया गया है। समारोह से पहले 72 घंटे के भीतर प्राप्त दोहरी खुराक / अंतिम टीकाकरण प्रमाण पत्र और रैपिड एंटीजन टेस्ट / आरटी-पीसीआर रिपोर्ट वाले व्यक्ति को कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।
आयोजकों को इस तरह की गतिविधियों के लिए संबंधित स्थानीय अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी और कार्यक्रम में कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करना होगा। एसआरसी ने लोगों के कमजोर समूहों को सलाह दी है, जैसे कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, कॉमरबेडिटी वाले व्यक्ति और गर्भवती महिलाएं ऐसे कार्यक्रमों में शामिल न हों।

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