मुख्य सचिव और कृषि सचिव को अवमानना नोटिस - Punjab Kesari
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मुख्य सचिव और कृषि सचिव को अवमानना नोटिस

आदेश की पालना नहीं करने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव और कृषि सचिव

नैनीताल : आदेश की पालना नहीं करने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव और कृषि सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही दोनों अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। दरअसल प्रदेश में 7 किसानों ने कथित तौर पर कर्ज के बोझ तले दबे होने के बाद आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद ऊधम सिंह नगर के गणेश उपाध्याय ने जनहित याचिका दायर की।

कोर्ट ने सरकार को तीन माह के भीतर राज्य में किसान आयोग का गठन करने, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, फसलों का उत्पादन लाभ तीन गुना करने और समर्थन मूल्य बढ़ाने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सरकार आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा और पेंशन के लिए कार्ययोजना तैयार करे।

इसके बाद कोर्ट के इस आदेश की अनुपालना नहीं होने पर याचिकाकर्ता गणेश उपाध्याय ने अवमानना याचिका दायर की। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने मामले में मुख्य सचिव और कृषि सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है। दोनों ही अधिकारियों को अब कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ेगा।

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