NGT समिति ने मेघालय को 21 नवंबर तक दिया संशोधित कोयला नीति जमा करवाने का निर्देश - Punjab Kesari
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NGT समिति ने मेघालय को 21 नवंबर तक दिया संशोधित कोयला नीति जमा करवाने का निर्देश

समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बीपी कातके ने गुरुवार को संवाददाताओं को बताया कि वह राज्य सरकार की

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की विशेषज्ञों की एक समिति ने मेघालय सरकार को 21 नवंबर तक राज्य में विभिन्न डिपो पर रखे कोयले के परिवहन और नीलामी से जुड़ी कोयला नीति का दूसरा मसौदा जमा करवाने का निर्देश दिया है। समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बीपी कातके ने गुरुवार को संवाददाताओं को बताया कि वह राज्य सरकार की ओर से पेश नीति के पहले मसौदे से संतुष्ट नहीं हैं। 
उस नीति में कुछ विसंगतियां हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समिति ने राज्य सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं और उन्हें नीति के दूसरे मसौदा में शामिल करके 21 नवंबर तक मसौदा जमा करने को कहा है। यह फैसला गुरुवार को न्यायमूर्ति कातके की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया।

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बैठक में राज्य सरकार और कोल इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधि शामिल हुए। कातके ने एक सवाल के जवाब में कहा कि कोल इंडिया के प्रतिनिधियों ने समिति को बताया है कि उपलब्ध कोयला 32 लाख टन से अधिक नहीं होगा और इस पूरे कोयले की नीलामी की जाएगी। 

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