नवाब मलिक ने उच्च न्यायालय से उन्हें हिरासत से रिहा करने संबंधी अंतरिम आदेश देने का अनुरोध किया - Punjab Kesari
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नवाब मलिक ने उच्च न्यायालय से उन्हें हिरासत से रिहा करने संबंधी अंतरिम आदेश देने का अनुरोध किया

महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने बुधवार को बम्बई उच्च न्यायालय से उन्हें हिरासत से रिहा करने

महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने बुधवार को बम्बई उच्च न्यायालय से उन्हें हिरासत से रिहा करने संबंधी अंतरिम आदेश पारित किये जाने का अनुरोध किया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले महीने मलिक को गिरफ्तार किया था। मलिक के वकील अमित देसाई ने अदालत में कहा, ‘‘पुलिस अधिकारी, काल्पनिक आधार पर, संगठित अपराध के मामले में उनकी संलिप्तता की आशंका में किसी को भी बदनाम नहीं कर सकते। यह मेरा अनुरोध है।
पहले ही 16 दिन जेल में बिता चुके
उन्होंने न्यायमूर्ति पी. बी. वरले की अगुवाई वाली पीठ को बताया कि मंत्री दो दशक पहले एक वास्तविक लेनदेन में संपत्ति (जो ईडी की जांच का हिस्सा है) को लेकर सवालों के घेरे में आये थे। उन्होंने बताया कि लेकिन, मलिक अब पीड़ित है क्योंकि संपत्ति के मूल मालिक मुनीरा प्लम्बर ने संपत्ति की बिक्री के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी देने के बारे में अपना मन बदल लिया है।
मलिक के वकील ने कहा, ‘‘उनकी रिहाई के बाद किसी भी तारीख को हम मामले की पूरी सुनवाई के लिए जाने को तैयार हैं, लेकिन कृपया उन्हें अंतरिम राहत प्रदान करें। वह पहले ही 16 दिन जेल में बिता चुके हैं।
न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था
ईडी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता मलिक को 23 फरवरी को भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़ी धनशोधन जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। अदालत ने सोमवार को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
ईडी के मुताबिक, मलिक ने शहर के कुर्ला इलाके में प्लम्बर की पुश्तैनी संपत्ति हड़पने की साजिश रची थी। जांच एजेंसी के अनुसार, उक्त संपत्ति का वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 300 करोड़ रुपये है। उच्च न्यायालय इस याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई जारी रखेगा।

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