सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दे दी। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि मलिक का गुर्दे और अन्य बीमारियों का इलाज चल रहा है, इसलिए स्वास्थ्य के आधार पर दो महीने के लिए अंतरिम राहत दी जा रही है।
पीठ ने अपने आदेश में कहा, हम केवल मेडिकल ग्राउंड पर ही आदेश पारित कर रहे हैं और कुछ नहीं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मलिक को फरवरी 2022 में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत अरेस्ट किया था। शुक्रवार को ED ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए उनकी याचिका का विरोध नहीं किया। मलिक को ED ने अंडरवर्ल्ड संबंधों के साथ संपत्ति के सौदे से जुड़े कथित मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में अरेस्ट किया था।