बलात्कार मामले में नारायण सांई को उम्रकैद के साथ 1 लाख का जुर्माना - Punjab Kesari
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बलात्कार मामले में नारायण सांई को उम्रकैद के साथ 1 लाख का जुर्माना

नारायन साईं के समर्थकों के पहुंचने कि आशंका के चलते यह कदम उठाया गया था। कोर्ट की कार्रवाई

सूरत की रहने वाली दो बहनों के साथ बलात्कार के आरोप में आसाराम के बेटे नारायण साईं को दोषी करार देते हुए सूरत की सेशंस कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने 26 अप्रैल को सुनवाई करते हुए नारायण सांई को इस मामले में दोषी करार दिया था।

नारायण साईं की सजा के ऐलान को लेकर सूरत पुलिस ने कोर्ट के आस-पास सुरक्षा के मद्देनजर किलेबंदी की थी। नारायन साईं के समर्थकों के पहुंचने कि आशंका के चलते यह कदम उठाया गया था। कोर्ट की कार्रवाई के दौरान परिसर में खासी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था।

Narayan Sai

सूरत की दो बहनों ने 2013 में पुलिस में दर्ज अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि आसाराम बापू और नारायण साईं ने उनके साथ बलात्कार किया। इनमें से एक पीड़िता ने आरोप लगाया कि जब वह आश्रम में रह रही थी तो 2002 से 2005 के बीच नारायण साईं ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। वही, आसाराम जोधपुर में बलात्कार के एक दूसरे मामले में दोषी पाया जा चुका है और वह आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है।

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