बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 34 नाबालिग लड़कियों के दुष्कर्म के मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच की निगरानी पटना हाई कोर्ट करेगा। एक सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि हाई कोर्ट ने सोमवार को यह फैसला किया। अदालत ने मामले की त्वरित सुनवाई का भी आदेश दिया है।
पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि उनकी सरकार चाहती है कि मामले की सीबीआई जांच की उच्च न्यायालय निगरानी करे। विपक्षी दलों ने मामले की सीबीआई जांच उच्च न्यायालय की निगरानी में कराने की मांग की थी। अदालत ने जुलाई में मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वत: ही मामले को संज्ञान में लेकर सुनवाई की तारीख निश्चित कर दी थी।
यह मामला तब प्रकाश में आया जब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई ने आश्रय गृह का सोशल ऑडिट किया और उसकी रिपोर्ट के आधार पर बिहार समाज कल्याण विभाग ने मामला दर्ज कराया।