'अर्नब का उदाहरण... FIR नत्थी करने की मांग', मनीष कश्यप ने SC से लगाई ये गुहार - Punjab Kesari
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‘अर्नब का उदाहरण… FIR नत्थी करने की मांग’, मनीष कश्यप ने SC से लगाई ये गुहार

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को यूट्यूबर मनीष कशयप की याचिका पर तमिलनाडु और बिहार से जवाब मांगा जिसे

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को  यूट्यूबर मनीष कशयप  की याचिका पर तमिलनाडु और बिहार से जवाब मांगा जिसे दक्षिणी राज्य में प्रवासी कामगारों पर कथित हमले के फर्जी वीडियो पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मनीष ने अपने खिलाफ दर्ज पांच FIR  को एक साथ नत्थी करने का अनुरोध किया है।

दो राज्यों में पांच मुकदमे दर्ज 
न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने  , तमिलनाडु और बिहार सरकार को नोटिस जारी किया तथा यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका पर एक सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा। मामले में अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी।कश्यप की ओर से वरिष्ठ वकील  सिद्धार्थ दवे ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ दो राज्यों में पांच मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उन्होंने पत्रकार अर्नब गोस्वामी के मामले का हवाला  देते  हुए कहा कि किसी एक अपराध को लेकर कई कार्यवाही नहीं की जा सकती।
बिहार FIR  को ही मुख्य FIR माना जाए 
दवे ने कहा, मैं अनुरोध कर रहा हूं कि बिहार की FIR  को मुख्य FIR  रहने दें… बाकि को नत्थी करें। मुझे तमिलनाडु ले जाया जा रहा है जहां की भाषा मुझे समझ में नहीं आती है। यह आश्चर्यजनक है और देश की संप्रभुता के लिए खतरा है।
इस पर न्यायमूर्ति करोल ने कहां , हल्के-फुल्के अंदाज में कहें तो मैं भी बिहार का प्रवासी हूं। यह बयान बहुत कुछ कहता है।
मनीष की हरकत से लोगो की गई जान 
तमिलनाडु की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि कश्यप की हरकत की वजह से लोगों की जान गई है और यह कोई मामूली मामला नहीं है। उन्होंने समय दिए जाने की मांग करते हुए कहा कि कश्यप को पहले ही राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत हिरासत में लिया जा चुका है। कश्यप की ओर से पेश वकील ने एक ही कथित कारण को लेकर दर्ज प्राथमिकियों को रद्द करने की भी मांग की। उन्होंने सर्वोच्च अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ अब एनएसए के तहत मामला दर्ज किया गया है।
फर्जी वीडियो सोशल मीडिया में प्रसारित करने पर  कश्यप  पर लगा एनएसए
मदुरै के पुलिस अधीक्षक शिव प्रसाद के अनुसार, तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी कामगारों पर हमले के फर्जी वीडियो सोशल मीडिया में प्रसारित करने वाले कश्यप को एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया है। कश्यप को पांच अप्रैल को मदुरै जिला अदालत में पेश किया गया। अदालत ने कश्यप को 15 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया जिसके बाद कश्यप को मदुरै केंद्रीय जेल भेज दिया गया।

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