मणिपुर सरकार ने बुधवार को राज्य में इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध 10 जुलाई, 2023 तक बढ़ा दिया गया है। मणिपुर गृह विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है, कि जानमाल के नुकसान, सार्वजनिक, निजी संपत्ति को नुकसान और सार्वजनिक शांति में व्यापक गड़बड़ी के आसन्न खतरे को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
शांति व्यवस्था को लेकर लिया फैसला
सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा नियम, 2017 के नियम 2 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह संतुष्ट होने पर कि स्थिति शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव में गंभीर गड़बड़ी पैदा करने की संभावना है, इसके द्वारा क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में मोबाइल डेटा सेवाओं, ब्रॉडबैंड सहित इंटरनेट डेटा सेवाओं जैसे कि रिलायंस जियो फाइबर, एयरटेल एक्सट्रीम ब्लैक, बीएसएनएल एफटीटीएच, वीपीएन आदि और भारतनेट चरण- II के वीएसएटीएस के माध्यम से इंटरनेट डेटा सेवाओं पर और अधिक निलंबन रोक लगाने का आदेश देता हूं। मणिपुर राज्य की एक अधिसूचना में कहा गया है।
फेक न्यज़ के जरिए भड़क सकती है हिंसा
यह आदेश तत्काल प्रभाव से 10 जुलाई को दोपहर 3:00 बजे तक लागू होने के समय से अगले पांच दिनों तक लागू रहेगा।इसमें आगे कहा गया है कि ऐसी आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व जनता की भावनाओं को भड़काने के लिए छवियों, नफरत भरे भाषण और नफरत भरे वीडियो संदेशों के प्रसारण के लिए बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं, जिसका मणिपुर में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर असर हो सकता है।