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AIADMK में वर्चस्व की जंग, मद्रास HC ने आम परिषद की बैठक पर रोक लगाने से किया इनकार

अन्नाद्रमुक की आम परिषद की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री ई. के. पलानीस्वामी (ईपीएस) को पार्टी के एकल सर्वोच्च

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम की याचिका को खारिज करते हुए आज होने वाली AIADMK आम परिषद की बैठक के लिए हरी झंडी दे दी है। हाईकोर्ट ने सोमवार को अदालत के राजनीतिक दल के झगड़े में हस्तक्षेप नहीं करने की बात पर बरकरार रहते हुए पनीरसेल्वम की आम परिषद की बैठक के संचालन पर रोक लगाने के अनुरोध वाली याचिका को खारिज कर दिया।
अन्नाद्रमुक की आम परिषद की बैठक आज 11 जुलाई को एक मैरिज हॉल में होने वाली है। ऐतिहासिक बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री ई. के. पलानीस्वामी (ईपीएस) को पार्टी के एकल सर्वोच्च नेता के रूप में चुने जाने की उम्मीद है। न्यायमूर्ति कृष्णन रामास्वामी ने सोमवार सुबह सुनाए फैसले में ईपीएस गुट को आम परिषद बैठक करने की अनुमति दे दी, जो तमिलनाडु में मुख्य विपक्षी दल का सर्वोच्च निर्णायक निकाय है। 

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ओपीएस और ईपीएस के वरिष्ठ वकीलों की लंबी दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने आठ जुलाई को आज के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने आम परिषद की बैठक को चुनौती देने वाली एक अन्य याचिका को भी खारिज कर दिया। न्यायाधीश ने कहा कि कानून के अनुसार बैठक की जा सकती है।

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