लव जिहाद के खिलाफ विधेयक लाएगी शिवराज सरकार, 5 साल तक की सजा का होगा प्रावधान - Punjab Kesari
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लव जिहाद के खिलाफ विधेयक लाएगी शिवराज सरकार, 5 साल तक की सजा का होगा प्रावधान

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि आने वाले विधानसभा

मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार जल्द ही लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने वाली है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि आने वाले विधानसभा सत्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाया जाएगा। इस कानून के तहत जोर जबरदस्ती से धर्मांतरण कराने पर पांच साल तक की सजा का प्रावधान होगा।  
नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को बताया कि सरकार प्रदेश में धर्मांतरण के लिए विवाह पर रोक लगाने वाला विधेयक विधानसभा के अगले सत्र में लाने की तैयारी कर रही है। यह विधेयक मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलिजन बिल 2020 के नाम से आएगा। इसे गैर जमानती अपराध घोषित कर मुख्य आरोपी और इसमें सहभागियों को पांच साल की कठोर सजा का प्रावधान किया जा रहा है। 

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ज्ञात हो कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों की बैठक में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की बात कही थी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा था कि प्रदेश में लव जिहाद एवं शादी के लिए धर्म परिवर्तन किसी भी रूप में नहीं चलेगा। यह पूर्ण रूप से अवैध और गैर-कानूनी है। इसके खिलाफ प्रदेश में कानून बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिए कि प्रदेश में अपराधी तत्वों, विशेष रूप से बेटियों के विरूद्ध अपराध करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। इस संबंध में नियमित रूप से फॉलोअप किया जाए। 

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