Ladakh Hill Council Polls: सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख हिल काउंसिल चुनाव को रद्द किया, नई अधिसूचना जारी करने का आदेश - Punjab Kesari
Girl in a jacket

Ladakh Hill Council Polls: सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख हिल काउंसिल चुनाव को रद्द किया, नई अधिसूचना जारी करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने 10 सितंबर को होने वाले लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (Ladakh Autonomous Hill Development Council)

सुप्रीम कोर्ट ने 10 सितंबर को होने वाले लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (Ladakh Autonomous Hill Development Council) चुनाव को यह कहते हुए बुधवार को रद्द कर दिया कि क्षेत्रीय पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) इन चुनावों के दौरान ‘हल’ चिह्न का हकदार है। यह मानते हुए कि NC लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के चुनावों में हल चिह्न का हकदार है, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के लिए 5 अगस्त की अधिसूचना को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख यूटी प्रशासन को 7 दिनों के भीतर चुनाव के लिए नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। 
शीर्ष अदालत ने लद्दाख प्रशासन पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुनाव के लिए हल चिह्न का उपयोग करने के लिए अधिकृत करने से इनकार कर दिया था। बता दें कि लद्दाख प्रशासन ने कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत कोई भी राज्य दल लद्दाख में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल नहीं है और इसलिए वह हल को अपने चिह्न के रूप में दावा नहीं कर सकता है। हल नेशनल कॉन्फ्रेंस का पंजीकृत पार्टी चिन्ह है। उल्लेखनीय है कि हल नेशनल कॉन्फ्रेंस का पंजीकृत पार्टी चिन्ह है। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − 9 =

Girl in a jacket
पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।