Kerala : रूस के मालवाहक जहाज को रोकने का उच्च न्यायालय ने आदेश दिया - Punjab Kesari
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Kerala : रूस के मालवाहक जहाज को रोकने का उच्च न्यायालय ने आदेश दिया

एस्टोनियाई तट सेवा कंपनी बंकर पार्टनर ओयू द्वारा एक एडमिरल्टी मुकदमा दायर किए जाने के बाद केरल उच्च

एस्टोनियाई तट सेवा कंपनी बंकर पार्टनर ओयू द्वारा एक एडमिरल्टी मुकदमा दायर किए जाने के बाद केरल उच्च न्यायालय ने यहां कोचीन बंदरगाह पर रूस के एक मालवाहक जहाज को रोकने का आदेश दिया है।न्यायमूर्ति सतीश निनन ने 18 जुलाई को कोचीन बंदरगाह न्यास में बंदरगाहों के उप संरक्षक को वारंट जारी कर जहाज ‘एमवी एमएआईए-एक’ को इसके पतवार, टैकल, इंजन, मशीनरी, बोर्ड, बंकर, उपकरण, परिधीय और अन्य उपकरण को भी जब्त करने का आदेश दिया।
एस्टोनियाई कंपनी द्वारा जहाज को आपूर्ति किए गए बंकरों के मूल्य के लिए प्रतिदिन 0.1 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ 23,503.14 अमरीकी डॉलर की राशि के लिए एक डिक्री की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया गया था।अदालत ने अपने आदेश में कहा, ”शिकायत में दिए गए बयानों और आवेदन के समर्थन में दायर हलफनामे के माध्यम से हम संतुष्ट हैं कि प्रथम दृष्टया यह जब्त करने का आदेश देने वाला एक मामला बनता है। तदनुसार, जहाज को जब्त करने का एक सशर्त आदेश जारी किया जाता है।”
अदालत ने कहा कि जहाज एमवी एमएआईए-एक को या तो 23,503.14 अमेरिकी डॉलर की राशि जमा करनी होगी, जो वादी के कारण लगभग 18,68,499.63 रुपये के बराबर है या अदालत की संतुष्टि के लिए उक्त राशि के संदर्भ में एक सुरक्षा प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।अदालत ने एस्टोनियाई कंपनी को दो सप्ताह की अवधि के भीतर पांच लाख रुपये की राशि के एवज में सुरक्षा मूल्य प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।

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