केरल: सबरीमला में श्रद्धालुओं से अधिक किराया वसूलने के मामले हाईकोर्ट चिकित्सा सुविधा पर कर रही गौर - Punjab Kesari
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केरल: सबरीमला में श्रद्धालुओं से अधिक किराया वसूलने के मामले हाईकोर्ट चिकित्सा सुविधा पर कर रही गौर

केरल उच्च न्यायालय ने सबरीमला में भगवान अयप्पा मंदिर तक जाने के लिए खोले जाने वाले नीलिमला-अप्पाचिमेडु मार्ग

केरल उच्च न्यायालय ने सबरीमला में भगवान अयप्पा मंदिर तक जाने के लिए खोले जाने वाले नीलिमला-अप्पाचिमेडु मार्ग पर उपलब्ध होने वाली चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में राज्य सरकार का रुख जानना चाहा है। अदालत ने तीर्थयात्रियों की शिकायतों के संबंध में राज्य सरकार और केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) का रुख भी जानना चाहा कि उनसे अतिरिक्त बस किराया वसूला जा रहा है और पर्याप्त संख्या में बसें उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। 
उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेते हुए दो रिट याचिकाएं शुरू कीं  
सबरीमला के विशेष आयुक्त द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में इन मुद्दों को अदालत के संज्ञान में लाया गया। रिपोर्ट के आधार पर, उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेते हुए दो रिट याचिकाएं शुरू कीं – एक चिकित्सा सुविधाओं के मुद्दे से निपटने के लिए जो तीर्थयात्रियों को देने की आवश्यकता होती है यदि भगवान अयप्पा मंदिर के लिए अतिरिक्त नीलिमला-अप्पाचिमेडु मार्ग खोला जाता है तो,और दूसरा केएसआरटीसी सेवाओं के संबंध में। 

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रिपोर्ट में दिए गए सुझावों पर भी विचार कर रही है
दूसरी याचिका में, अदालत सबरीमला की तलहटी में पंबा भेजे जाने से पहले निलक्कल में आने वाले तीर्थयात्रियों के टीकाकरण प्रमाण पत्र और डिजिटल कतार कूपन को सत्यापित करने के लिए वहां सत्यापन काउंटर बढ़ाने के लिए रिपोर्ट में दिए गए सुझावों पर भी विचार कर रही है।  
सबरीमला के विशेष आयुक्त ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि यदि मंदिर के लिए अतिरिक्त मार्ग खोला जाता है तो हृदय रोग विशेषज्ञों और चिकित्सकों को नीलिमला और अप्पाचिमेडु कार्डियोलॉजी केंद्रों पर तैनात करना होगा और पहाड़ी मार्ग के साथ-साथ पर्याप्त संख्या में आपातकालीन चिकित्सा केंद्रों को भी स्थापित करना होगा। एक अन्य रिपोर्ट में, उन्होंने कहा है कि तीर्थयात्रियों से शिकायतें मिली हैं कि केएसआरटीसी उनसे अधिक किराया वसूल रहा है और पर्याप्त संख्या में बसें उपलब्ध नहीं करा रहा है।

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