कर्नाटक HC ने हिजाब विवाद पर अपना फैसला सुरक्षित रखा, PFI की साजिश का हुआ था जिक्र - Punjab Kesari
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कर्नाटक HC ने हिजाब विवाद पर अपना फैसला सुरक्षित रखा, PFI की साजिश का हुआ था जिक्र

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने के कर्नाटक उच्च न्यायालय

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के इनकार को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। उच्च न्यायालय ने 15 मार्च को उडुपी में ‘गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज’ की मुस्लिम छात्राओं के एक वर्ग द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने कक्षाओं के भीतर हिजाब पहनने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। अदालत ने कहा था कि यह (हिजाब) इस्लाम धर्म में अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है।
Hijab Row: हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट कल सुनाएगा फैसला,  बेंगलुरु समेत कई जिलों में धारा 144 लागू, स्कूल-कॉलेज बंद - Karnataka High  Court verdict on ...
कर्नाटक सरकार ने पांच फरवरी 2022 को दिए आदेश में स्कूलों तथा कॉलेजों में समानता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा पहुंचाने वाले वस्त्रों को पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था। उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं दायर की गयी है।  न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने आज इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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