कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में एक व्यक्ति ने याचिका दर्ज की थी जिसमें कहा गया था कि उनको वरुणा विधानसभा क्षेत्र से अयोग्य ठहराया जाए। वहीं अब इस याचिका को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीएम सिद्धारमैया को नोटिस जारी किया है।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीएम सिद्धारमैया को नोटिस किया जारी , मामले की अगली सुनवाई एक सितंबर को होगी
आपको बता दे कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सीएम सिद्धारमैया को चुनाव के दौरान कदाचार में कथित संलिप्तता के लिए वरुणा विधानसभा क्षेत्र से सीएम के चुनाव को रद्द करने के लिए एक मतदाता द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया।
न्यायमूर्ति एस सुनील दत्त यादव ने केएम शंकरा द्वारा दायर याचिका पर सीएम को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई एक सितंबर को होगी।
याचिकार्ता शंकर ने आरोप लगाया गया है कि सीएम सिद्धरमैया ने संविधान के प्रावधानों और जन प्रतिनिधित्व कानून के नियमों और दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणापत्र को ‘जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 (2) के तहत रिश्वतखोरी और अनुचित प्रभाव के समान भ्रष्ट आचरण’ बताया है।