झारखंड : निलंबित IAS पूजा सिंघल को नहीं मिली जमानत, हाईकोर्ट ने मांगी केस डायरी - Punjab Kesari
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झारखंड : निलंबित IAS पूजा सिंघल को नहीं मिली जमानत, हाईकोर्ट ने मांगी केस डायरी

पूजा सिंघल की ओर से 18 अगस्त को ही नियमित जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की

झारखंड में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल (Pooja Singhal) की जमानत याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने केस डायरी की मांग की है। पूजा सिंघल की ओर से 18 अगस्त को ही नियमित जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की गयी थी। वह पिछले तीन महीने से ज्यादा समय से जेल में बंद है। 
इससे पहले रांची ईडी की विशेष कोर्ट ने 3 अगस्त को पूजा की बेल पिटीशन खारिज करते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद अब पूजा सिंघल ने हाई कोर्ट में नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल की गयी है। गौरतलब है कि ईडी ने पांच मई को पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके बाद ईडी ने पूजा सिंघल और सीए सुमन सिंह को गिरफ्तार किया था। 

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दोनों से 14 दिनों की पुलिस हिरासत में पूछताछ की गई, जिससे ईडी को बेहिसाब पैसे और आवास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। इसके अलावा कई जिले के डीएमओ के खिलाफ मिले सबूतों की जांच चल रही है। 6 मई को ईडी छापेमारी के दौरान सुमन सिंह के आवास और कार्यालय से 19.31 करोड़ रुपये की नकदी बरामद हुई थी।

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