चारा घोटाले में लालू यादव को हाईकोर्ट से राहत, 20 अगस्त तक बढ़ी जमानत - Punjab Kesari
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चारा घोटाले में लालू यादव को हाईकोर्ट से राहत, 20 अगस्त तक बढ़ी जमानत

वकील के अनुसार, अस्थायी जमानत की अवधि 17 अगस्त को खत्म हो रही थी, लेकिन लालू यादव के

रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव की अस्थायी जमानत को 20 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया। एक वकील के अनुसार, अस्थायी जमानत की अवधि 17 अगस्त को खत्म हो रही थी, लेकिन लालू यादव के वकीलों ने उच्च न्यायालय से इसे तीन महीने और विस्तार दिए जाने की मांग की। मामले की अलगी सुनवाई 17 अगस्त को होगी।

लालू यादव को मई में इलाज के लिए छह हफ्ते की अस्थायी जमानत दी गई थी, जिसे बाद में उच्च न्यायालय ने बढ़ा दिया था। चारा घोटाले के एक मामले में दिसंबर 2017 को दोषी करार दिए जाने के बाद लालू रांची की बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में रखे गए थे। उन्हें जनवरी व मार्च 2018 में दो अन्य मामलों में दोषी करार दिया गया और 14 साल की जेल की सजा दी गई।

वह साल 2013 में चारा घोटाला मामले में पहली बार दोषी करार दिए गए और उन्हें पांच साल की जेल की सजा सुनाई गई। करोड़ों रुपये का चारा घोटाला लालू यादव के बिहार के मुख्यमंत्री रहने के दौरान 1990 में सामने आया था। पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया था।

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