धनबाद जज केस : हाईकोर्ट ने CBI डायरेक्टर को हाजिर होने का दिया निर्देश, जांच एजेंसी को लगाई फटकार - Punjab Kesari
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धनबाद जज केस : हाईकोर्ट ने CBI डायरेक्टर को हाजिर होने का दिया निर्देश, जांच एजेंसी को लगाई फटकार

सीबीआई की ओर से दायर चार्जशीट पर नाराजगी जाहिर करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि कोर्ट

धनबाद जज उत्तम आनंद की मौत मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि बाबुओं की तरह जांच एजेंसी काम कर रही है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई में सीबीआई डायरेक्टर को हाजिर होने का दिया निर्देश दिया है।
सीबीआई की ओर से दायर चार्जशीट पर नाराजगी जाहिर करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि कोर्ट को अंधेरे में रखेते हुए स्टेरियोटाइप चार्जशीट दाखिल की गई है। चार्जशीट में अंकित हत्या की धारा 302 का कोई प्रमाण नहीं है। सीबीआई की इस कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हु कहा कि बाबुओं की तरह जांच एजेंसी काम कर रही है और कोर्ट ने अगली सुनवाई के दौरान सीबीआई निदेशक को कोर्ट में पेश होने का निर्देया दिया। 

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सीबीआई डायरेक्टर को अगली सुनवाई में वर्चुअल माध्यम से हाजिरी लगाने का निर्देया दिया गया है। हार्टकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान भी सीबीआई की ओर से पेश जांच रिपोर्ट पर असंतोष व्यक्त करते हुए सीबीआई और एसआईटी को स्पेसिफिक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। 
गौरतलब है कि धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत पिछले जुलाई महीने में मॉर्निंग वॉक के दौरान एक ऑटो से टक्कर लगने के कारण हो गयी थी। जिस तरह से ऑटो ने जज को टक्कर मारी थी, उससे कई सवाल उठ खड़ हुए और इस संदिग्ध मौत की जांच की जिम्मेवारी सीबीआई को सौंपी गयी। लेकिन अब तक सीबीआई कोई ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है और इस मामले में गिरफ्तार ऑटो चालक समेत दो अन्य लोगां के खिलाफ आरोप पत्र भी सौंपा जा चुका हैं।

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