कर्नाटक में हिजाब विवाद काफी ज्यादा गरमाया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने गुरुवार को अलग-अलग फैसला सुनाया। बेंच में शामिल दोनों जज जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया इस मुद्दे पर दोनों का फैसला अलग था। जहां जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब पर बैन को सही ठहराया है। तो दूसरी तरफ जस्टिस सुधांशु धूलिया ने हाईकोर्ट के बैन जारी रखने के आदेश को रद्द कर दिया है।
जस्टिस हेमंत गुप्ता ने सुनाया अपना फैसला
बता दे कि अब इस मामले को बड़ी बैन के पास भेजा जाएगा।जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपना फैसला सुना दिया है। उन्होंने हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। मतलब कि उन्होंने हिजाब पर लगे हुए प्रतिबंध को सही माना है। इसके साथ बड़ी पीठ को भेजने के लिए 11 सवाल तय कर लिए गए है। सभी सवाल को संविधान के मूल के अधिकारों को लेकर तय किया गए है।
उडुपी में पीयू कॉलेज का है पूरा मामला
इस साल जनवरी में, उडुपी में पीयू कॉलेज द्वारा छह लड़कियों को कपड़े पहने हुए कॉलेज में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। जिसके बाद छात्राएं कॉलेज के बाहर ही धरने पर बैठ गईं। इसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस भी इस मामले में कुछ नहीं कर पाई।
उडुपी के कई कॉलेजों के लड़के भी भगवा स्कार्फ पहनकर कक्षाओं में जाने लगे। यह विरोध इतना बढ़ गया कि यह राज्य के कई हिस्सों में फैल गया और इसके बाद कर्नाटक में भी कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। कई दिनों तक मामला इतना गरमा गया कि विरोध थम नहीं रहा था।