इरम मंजिल के मामले में नवाब के उत्तराधिकारी मुआवजे के लिए उच्च न्यायालय पहुंचे - Punjab Kesari
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इरम मंजिल के मामले में नवाब के उत्तराधिकारी मुआवजे के लिए उच्च न्यायालय पहुंचे

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने 27 जून को इरम मंजिल में नए विधानसभा परिसर की आधारशिला

हैदराबाद : धरोहर स्थल ‘इरम मंजिल’ का निर्माण कराने वाले नवाब फखरुल मुल्क के कानूनी उत्तराधिकारियों ने तेलंगाना उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि 1969 से विभिन्न सरकारों ने स्थल की करीब 11.5 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण किया है। उन्होंने राज्य सरकार से इसके लिए मुआवजा मांगा। ‘इरम मंजिल’ का निर्माण 1870 में हुआ था।
 
याचिकाकर्ताओं ने अदालत से यह भी आग्रह किया कि नए विधानसभा परिसर के निर्माण के लिए 150 साल पुरानी इमारत को तोड़ने पर स्थगन दिया जाए।नवाब फखरुल मुल्क बहादुर कानूनी उत्तराधिकारी संगठन के सचिव नवाब शफत अली खान ने कहा कि उच्च न्यायालय में सोमवार को याचिका दायर की गई। 
वह विवादित जमीन के संरक्षक हैं। उन्होंने कहा कि अदालत द्वारा नियुक्त एक अधिवक्ता आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट में 10 एकड़ से अधिक जमीन पर अतिक्रमण की पुष्टि की थी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने 27 जून को इरम मंजिल में नए विधानसभा परिसर की आधारशिला रखी थी। 

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