मध्य प्रदेश में अदालत ने सुनाई छह लोगों को सात वर्ष की सजा, व्यापम भर्ती में किया था घोटाला

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) में पुलिस भर्ती परीक्षा में घोटाले के आरोपियों को मध्य प्रदेश की विशेष

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) में पुलिस भर्ती परीक्षा में घोटाले के आरोपियों को मध्य प्रदेश की विशेष अदालत ने छह लोगों को सात-सात वर्ष की सजा सुनायी है। सजा पाने वाले आरोपियों में एक दलाल और तीन फर्जी परीक्षार्थी भी शामिल है जिन्होंने पैसे लेकर पुलिस भर्ती की परीक्षा पास कराई थी। 
वर्ष 2012 का है मामला  ​
घोटाले की जांच कर रहे केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के लोक अभियोजक सुशील कुमार पांडे ने बताया कि वर्ष 2012 में मध्यप्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में तीन परीक्षार्थी के स्थान पर परीक्षा दिलाने के लिये दलाल ने तीन फर्जी उम्मीदवारों को पैसा देकर परीक्षा में भर्ती कराया था और उक्त परीक्षा में तीनों परीक्षार्थी परीक्षा में पास हुये थे। 
इन आरोपियों की मिली है सजा
सीबीआई की विशेष न्यायाधीश नीति सिंह सिसोदिया ने घोटाले में तीनों परीक्षार्थियों केदारनाथ त्यागी, दीपेश कुमार त्यागी, धीरजधन ओरिया व दलाल सतीश जाटव और तीनों फर्जी उम्मीदवारों को कल यह सजा सुनायी है।

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