नैनीताल : हाईकोर्ट ने नैनीताल-ऊधमसिंह नगर जिले के बाजपुर, रामनगर व काशीपुर में स्टोन क्रशर के नए लाइसेंस जारी करने पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। जोगीपुरा बाजपुर निवासी मिलक राज व अन्य ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि रामनगर, बाजपुर व काशीपुर तहसीलों में कोसी, दाबका नदियों में पहले से 60 से अधिक स्टोन क्रशर संचालित हैं, जो इन नदियों की क्षमता से अधिक हैं।
इसी बीच सरकार द्वारा और स्टोन क्रशर लाइसेंस जारी करने की तैयारी कर रही है, जिससे अवैध खनन व प्रदूषण को बढ़ावा मिलेगा। याचिका में कहा गया है कि पूर्व से संचालित स्टोन क्रशर मालिकों द्वारा बड़ी मात्रा में खनन सामग्री का स्टॉक किया जा रहा है। बिना अनुमति के वन भूमि पर सड़क बनाई जा रही है।
गैर कानूनी अस्पतालों को सील करे सरकार : उत्तराखंड हाईकोर्ट
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद रामनगर, बाजपुर, काशीपुर तहसील क्षेत्रों में नए स्टोन क्रशर के लाइसेंस जारी करने पर रोक लगाते हुए दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। एनजीटी ने पिछले दिनों पांच क्रसरों को कर दिया था बंद पर्यावरण नियमों को ताख पर रखकर संचालित हो रहे पांच स्टोन क्रशरों को एनजीटी ने बंद कर दिया था।