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Gujarat News : वडोदरा में गणेश की शोभायात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद स्थिति शांतिपूर्ण

वडोदरा के पानीगेट इलाके में भगवान गणेश की शोभायात्रा के दौरान दो समुदायों के बीच दो दिन पहले

वडोदरा के पानीगेट इलाके में भगवान गणेश की शोभायात्रा के दौरान दो समुदायों के बीच दो दिन पहले हुई झड़प के बाद बुधवार को स्थिति शांतिपूर्ण रही।इस इलाके में हिंसा के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।पुलिस ने बताया कि सोमवार रात हुई हिंसा के बाद शहर के उन अन्य इलाकों में भी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया, जहां से शोभायात्रा निकलनी थी।
अन्य मार्गों पर भी पुलिस बल तैनात किए गए
सहायक पुलिस आयुक्त एम पी भोजानी ने कहा, ‘‘(पानीगेट इलाके में) स्थिति नियंत्रण में है। हमें घटना के बाद राज्य रिजर्व पुलिस (एसआरपी) की एक कंपनी मिली है। एसआरपी और स्थानीय पुलिस के कर्मी गश्त कर रहे हैं।’’उन्होंने बताया कि शोभायात्रा के अन्य मार्गों पर भी पुलिस बल तैनात किए गए थे।वडोदरा पुलिस थाने के निरीक्षक के एन लाठिया ने बताया कि सोमवार रात हुई घटना के संबंध में अभी तक दोनों समुदायों के 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।उन्होंने बताया कि कुछ अन्य लोगों की सीसीटीवी फुटेज से पहचान की गई है और उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा
निरीक्षक ने कहा, ‘‘दोनों समुदायों के लोगों को गिरफ्तार किया गया है और वे सभी असामाजिक तत्व हैं।’’वडोदरा शहर पुलिस थाने में सोमवार देर रात दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, जब ‘आयुर्वेदिक का राजा’ गणपति शोभायात्रा पानीगेट दरवाजा इलाके में पहुंची, तो पहले शोभायात्रा में भाग ले रहे लोगों के बीच किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा हो गया और उन्होंने एक दूसरे पर पथराव किया।
भगवान गणेश की शोभायात्रा में भिड़े दो समुदाय, जमकर पथराव, हिरासत में 13 लोग  | TV9 Bharatvarsh
दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज
प्राथमिकी के अनुसार, इसके बाद समूह के कुछ लोगों ने एक मस्जिद पर पथराव किया और फिर दूसरे समुदाय के लोगों ने भी पत्थर फेंके।इस दौरान कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन मस्जिद की एक खिड़की टूट गई और एक वाहन क्षतिग्रस्त हो गया।पुलिस ने गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ धारा 143 (गैरकानूनी तरीके से एकत्र होना), धारा 147 (दंगा करना), धारा 336 (मानव जीवन को खतरे में डालने के लिए लापरवाही से कदम उठाना) और धारा 295 (किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को अपवित्र करना) सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

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