गुजरात हाई कोर्ट ने कांग्रेस से इस्तीफे के बावजूद विधायक पद नहीं छोड़ने वाले अल्पेश ठाकोर को नोटिस जारी की है और इस मामले में 27 जून को अगली सुनवाई करेगी। अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी से भी इस संबंध में उनकी राय के बारे में जानकारी मांगी है। अदालत ने कांग्रेस की ओर से अल्पेश को अयोग्य ठहराने की अर्जी पर यह कदम उठाया है और जवाब तलब किया है।
ज्ञातव्य है कि अल्पेश ठाकोर ने गुजरात की सभी 26 सीटों पर 23 अप्रैल को हुए गत लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 10 अप्रैल को कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था। हालांकि उन्होंने राधनपुर विधानसभा क्षेत्र की सदस्यता यह कहते हुए नहीं छोड़ी थी कि वह पार्टी को तो विश्वासघात के कारण छोड़ रहे हैं पर विधायक बने रह कर गरीबों की सेवा जारी रखना चाहते हैं।
उन्होंने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप भी लगाये थे और इसके अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ बनासकांठा लोकसभा चुनाव तथा इसके साथ ही हुए ऊंझा विधानसभा उपचुनाव में प्रचार भी किया था। समझा जाता है कि लोकसभा चुनाव में उन्हें तथा उनके समर्थकों को टिकट नहीं देने से नाराज होकर उन्होंने पार्टी छोड़ने का कदम उठाया था।
कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष त्रिवेदी से अल्पेश की सदस्यता तत्काल समाप्त करने की मांग की थी। ऐसा नहीं होने पर पार्टी ने पिछले ही महीने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। पार्टी का कहना था कि अपने इस्तीफे में अल्पेश ठाकोर ने सभी पद छोड़ने की बात कही थी और इसके साथ ही वह पार्टी विरोधी गतिविधि में भी लिप्त हो गये थे। उनकी सदस्यता तत्काल समाप्त होनी चाहिए। इस बीच समझा जाता है कि अल्पेश ठाकोर इस माह के अंत तक विधिवत तौर पर सत्तारूढ़ भाजपा का दामन थाम सकते हैं।