गुजरात : रेप-हत्या मामले में मिली उम्रकैद की सजा तो आरोपी ने जज पर फेंकी चप्पल - Punjab Kesari
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गुजरात : रेप-हत्या मामले में मिली उम्रकैद की सजा तो आरोपी ने जज पर फेंकी चप्पल

सूरत की एक अदालत ने रेप-हत्या के मामले में एक युवक को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की

गुजरात में रेप और हत्या के मामले में मिली उम्रकैद की सजा से बोखलाए आरोपी ने अदालत में हैरान करने वाली घटना को अंजाम दे दिया। सूरत की एक अदालत ने रेप-हत्या के मामले में एक युवक को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई तो उसने जज पर चप्पल फेंक दी।
विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश पी. एस. काला द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद, दोषी सुजीत साकेत गुस्सा हो गया और उसने अपनी चप्पल न्यायाधीश की तरफ फेंकी। लेकिन चप्पल न्यायाधीश तक नहीं पहुंची और कठघरे के पास जाकर गिरी।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार, मध्यप्रदेश का रहने वाले साकेत ने 30 अप्रैल को बच्ची से बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी थी। बच्ची एक प्रवासी मजदूर की बेटी थी। बच्ची को अकेला पाकर दोषी ने उसे चॉकलेट दिलाने के बहाने से अगवा कर लिया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक वह बच्ची को सुनसान जगह पर ले गया जहां उसने बच्ची से बलात्कार किया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। 
यहां हजीरा थाने में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम सहित संबंधित प्रावधानों के तहत व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए 26 गवाहों के बयानों को ध्यान में रखा। अदालत ने आदेश सुनाने से पहले 53 दस्तावेजी साक्ष्यों पर भी विचार किया।

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