कर्नाटक में मोटर वाहन कानून के तहत जुर्माने में कटौती - Punjab Kesari
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कर्नाटक में मोटर वाहन कानून के तहत जुर्माने में कटौती

कर्नाटक सरकार ने नए मोटर वाहन कानून के तहत यातायात उल्लंघन पर लगने वाले जुर्माने में कटौती करने

कर्नाटक सरकार ने नए मोटर वाहन कानून के तहत यातायात उल्लंघन पर लगने वाले जुर्माने में कटौती करने की शनिवार को घोषणा की। सरकार ने विभिन्न यातायात उल्लंघन के लिए संशोधित जुर्माने वाली एक अधिसूचना जारी की है। 
तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर दो-पहिया, तीन पहिया और हल्के वाहनों के लिए जुर्माने को दो हजार रूपए से घटाकर एक हजार रूपए कर दिया गया है, जबकि बाकी वाहनों के लिए जुर्माने को चार हजार रूपए से कम कर दो हजार रुपए कर दिया गया है।
मोटरसाइकिल चालकों और पीछे सवार व्यक्तियों के लिए सुरक्षा प्रावधानों के उल्लंघन के लिए जुर्माने को एक हजार रुपए से घटाकर 500 रुपए कर दिया गया है । हेलमेट नहीं पहनने और सुरक्षा बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करने पर जुर्माने को एक हजार रुपए से घटाकर 500 रुपए कर दिया गया है। 
बिना बीमा वाला वाहन चलाने के लिए पहली बार उल्लंघन पर 2000 रुपए, दूसरी बार तथा बाद के लिए चार हजार रुपए का जुर्माना था, अब इसे घटाकर दो-तीन पहिया वाहनों के लिए एक हजार रुपए, हल्के वाहनों के लिए 2,000 रुपए और भारी मालवाहक तथा अन्य वाहनों के लिए 4000 रुपए कर दिया गया है। 

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